क्या अनिवार्य है कोरोना का टीका लगवाना? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया यह जवाब

January 17, 2022 | 00:00:00 88 Views

नई दिल्ली: एक तरफ तमाम प्रदेश सरकारें कोरोना का वैक्सीन न लेने वालों के लिए सार्वजनिक स्थानों के रास्ते बंद कर रही हैं वहीं कोविड -19 टीकाकरण कार्यक्रम का एक वर्ष पूरा करने से कुछ दिन पहले, केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अलग ही खाका खींचा है। सरकार ने उसने बिना सहमति के जबरन कोरोना टीकाकरण के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया है और न ही टीकाकरण प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 13 जनवरी को दायर एक हलफनामे में कहा कि "किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है"।

इसने यह भी कहा कि "भारत सरकार ने कोई एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी नहीं किया है जो किसी भी उद्देश्य के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र ले जाना अनिवार्य है।"

यह रेखांकित करते हुए कि "कोविड -19 के लिए टीकाकरण चल रही महामारी की स्थिति को देखते हुए बड़े सार्वजनिक हित में है", सरकार ने कहा, "विभिन्न प्रिंट और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से यह विधिवत सलाह, विज्ञापन और सूचना संचार किया जाता है कि सभी नागरिकों को टीका लगवाना चाहिए और सिस्टम और इसे सुगम बनाने के लिए प्रक्रियाओं को डिजाइन किया गया है। हालांकि, किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।"

कुछ राज्यों ने नागरिकों द्वारा टीकाकरण से इनकार को दबाने के आदेश जारी किए हैं। मसलन महाराष्ट्र में लोकल ट्रेनों में केवल वही सफर कर सकते हैं जिन्होंने पूरी तरह से टीकाकरण लिया हो और केरल सरकार ने कहा था कि राज्य बिना टीकाकरण वाले व्यक्तियों के लिए कोविड -19 उपचार की लागत वहन नहीं करेगा। ऐसे ही राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली,गोवा आदि प्रदेशों में भी सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए कोरोना का पूर्ण टीका अनिवार्य कर दिया गया है।

केंद्र ने हलफनामा उस मामले में दायर किया था जिसमें अदालत ने याचिकाकर्ता - एलुरु फाउंडेशन - को विकलांग व्यक्तियों के टीकाकरण की सुविधा के लिए मौजूदा ढांचे को मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की अनुमति दी थी, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी प्रक्रिया तक उचित पहुंच है।

सरकार ने कहा कि उसे तदनुसार सुझाव प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया गया है।

नई दिल्ली: एक तरफ तमाम प्रदेश सरकारें कोरोना का वैक्सीन न लेने वालों के लिए सार्वजनिक स्थानों के रास्ते बंद कर रही हैं वहीं कोविड -19 टीकाकरण कार्यक्रम का एक वर्ष पूरा करने से कुछ दिन पहले, केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अलग ही खाका खींचा है। सरकार ने उसने बिना सहमति के जबरन कोरोना टीकाकरण के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया है और न ही टीकाकरण प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 13 जनवरी को दायर एक हलफनामे में कहा कि "किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है"।

इसने यह भी कहा कि "भारत सरकार ने कोई एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी नहीं किया है जो किसी भी उद्देश्य के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र ले जाना अनिवार्य है।"

यह रेखांकित करते हुए कि "कोविड -19 के लिए टीकाकरण चल रही महामारी की स्थिति को देखते हुए बड़े सार्वजनिक हित में है", सरकार ने कहा, "विभिन्न प्रिंट और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से यह विधिवत सलाह, विज्ञापन और सूचना संचार किया जाता है कि सभी नागरिकों को टीका लगवाना चाहिए और सिस्टम और इसे सुगम बनाने के लिए प्रक्रियाओं को डिजाइन किया गया है। हालांकि, किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।"

कुछ राज्यों ने नागरिकों द्वारा टीकाकरण से इनकार को दबाने के आदेश जारी किए हैं। मसलन महाराष्ट्र में लोकल ट्रेनों में केवल वही सफर कर सकते हैं जिन्होंने पूरी तरह से टीकाकरण लिया हो और केरल सरकार ने कहा था कि राज्य बिना टीकाकरण वाले व्यक्तियों के लिए कोविड -19 उपचार की लागत वहन नहीं करेगा। ऐसे ही राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली,गोवा आदि प्रदेशों में भी सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए कोरोना का पूर्ण टीका अनिवार्य कर दिया गया है।

केंद्र ने हलफनामा उस मामले में दायर किया था जिसमें अदालत ने याचिकाकर्ता - एलुरु फाउंडेशन - को विकलांग व्यक्तियों के टीकाकरण की सुविधा के लिए मौजूदा ढांचे को मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की अनुमति दी थी, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी प्रक्रिया तक उचित पहुंच है।

सरकार ने कहा कि उसे तदनुसार सुझाव प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया गया है।